राजस्थान के कोटा में जेकेलोन अस्पताल में 100 नवजात बच्चों की मौत के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कराने के लिए सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने डॉक्टर केके अग्रवाल और समाजसेवी बिजोन कुमार मिश्रा की याचिका पर राज्य सरकार को यह आदेश दिया है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व नेशनल प्रेसीडेंट पद्मश्री अवार्डी डॉ. केके अग्रवाल और समाजसेवी बिजोन कुमार मिश्रा ने रिटायर्ड जज की निगरानी में बच्चों की मौत मामले की जांच की मांग की थी। याचिका में कोटा समेत देश के अन्य राज्यों में नवजात बच्चों की मौत और जरूरी सुविधाएं नहीं होने का मामला उठाया था। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता शशांक देव के अनुसार इसमें नवजात बच्चों की स्पेशल केयर के लिए बने एनआईसीयू और एसएनसीयू के सुधार के मुद्दे शामिल किए गए हैं। गौरतलब है कि कोटा के जेकेलोन अस्पताल में दिसंबर माह में 100 बच्चों की मौत हुई थी। वहीं सात जनवरी बच्चों की मौत का आंकड़ा 113 के पार पहुंच गया था।
दिसंबर-जनवरी में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी बच्चों की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। अदालत ने 2017 में बच्चों की मौत से जुड़े एक केस की सुनवाई के दौरान इस पर नोटिस लिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार से बच्चों की मौत का कारण पूछते हुए रिपोर्ट तलब की थी। साथ ही, सरकारी अस्पतालों में स्वीकृत और रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी थी।